चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर देशभर में चरणबद्ध तरीके से SIR कराने का अधिकार बताया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SIR कराने के लिए चुनाव आयोग के क्षेत्राधिकार में अतिक्रमण नहीं होना चाहिए. चुनाव आयोग मतदाता सूची की पवित्रता और अखंडता को लेकर अपने वैधानिक अधिकार के प्रति सचेत.