सुप्रीम कोर्ट ने माना कि पश्चिम बंगाल सरकार और उसके अधिकारियों ने ED की जांच में अवैध हस्तक्षेप किया है. कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार और पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब देने का आदेश दिया. SC ने स्पष्ट किया कि ED चुनावी कार्यों में दखल नहीं दे सकती, लेकिन राज्य भी एजेंसियों को न रोके.