दिल्ली हाई कोर्ट ने CIC के आदेश को रद्द कर दिया जिसमें डीयू को पीएम मोदी की डिग्री संबंधी जानकारी देनी थी. DU ने 2017 में सीआईसी के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी जिसमें 1978 के बीए छात्रों के रिकॉर्ड मांगे गए थे. न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने 27 फरवरी को DU की याचिका पर फैसला सुनाया और सीआईसी के आदेश को चुनौती दी गई थी.