दिल्ली HC ने पतंजलि आयुर्वेद और पतंजलि फूड्स को डाबर के च्यवनप्राश विज्ञापनों से जुड़े विवाद में चेतावनी दी है कोर्ट ने पतंजलि को पूर्व आदेश के उलट विज्ञापन वापसी की बजाय केवल आपत्तिजनक पंक्तियां हटाने का निर्देश दिया था डाबर ने पतंजलि के विज्ञापनों को भ्रामक और मानहानिकारक बताया है.