दिल्ली HC ने तिहाड़ जेल परिसर से अफजल और मकबूल भट्ट की कब्रों को हटाने की याचिका पर विचार करने से इनकार किया. न्यायालय ने कहा कि जेल परिसर में दाह संस्कार या दफनाने पर कोई कानून या नियम प्रतिबंधित नहीं करता है. याचिका में दावा था कि कब्रों का अस्तित्व अवैध, असंवैधानिक और जनहित के विरुद्ध है.