दिल्ली शराब नीति मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय(ED) को नोटिस जारी किया है. न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा ने ईडी को छह सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है और याचिका पर सुनवाई 10 सितंबर को निर्धारित की है. ईडी के वकील ने याचिका की स्वीकार्यता पर आपत्ति जताई और इसे धारा 482 के तहत दायर दूसरी पुनरीक्षण याचिका बताते हुए अस्वीकार करने का आग्रह किया.