दिल्ली हाई कोर्ट ने पतंजलि के उस विज्ञापन पर सवाल उठाया है, जिसमें डाबर के च्यवनप्राश को "धोखा" बताया गया था. हाई कोर्ट ने पतंजलि के खिलाफ दलीलों को सुनते हुए सवाल किया कि आप अन्य को धोखा कैसे कह सकते हैं. अदालत ने कहा कि पतंजलि सर्वश्रेष्ठ होने का दावा कर सकता है लेकिन अन्य उत्पादों को धोखेबाज नहीं कह सकते.