चंडीगढ़ में अब पेट्रोल पंप और डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर भी शराब मिल सकेगी. शराब बेचने वाले स्टोर्स का वार्षिक GST टर्नओवर 3 करोड़ रुपये से ज्यादा होना जरूरी है. शराब बिक्री का समय रात 12 बजे तक बढ़ा दिया गया है, जो पड़ोसी राज्यों की समय सीमा के अनुरूप है.