सरकार ने सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन नियमों में संशोधन किया है. अब 79 प्रतिशत प्लांट्स को फ्लू-गैस डिसल्फराइजेशन सिस्टम लगाने से छूट दे दी गई है. अधिसूचना के अनुसार, प्रदूषण के हॉटस्पॉट से दस किलोमीटर से दूर स्थित अधिकांश कोयला प्लांट्स को नए नियमों के तहत छूट मिली है. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के विश्लेषण के बाद यह निर्णय लिया गया कि सल्फर स्तर एयर क्वालिटी लिमिट के अंदर है और FGD सिस्टम की जरूरत कम हुई है.