केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने सितंबर माह में 112 दवाओं के नमूने मानक गुणवत्ता से कम पाए हैं. जांच में छत्तीसगढ़ से मिली एक दवा नकली निकली जो अनधिकृत निर्माता द्वारा बनाई गई थी और कार्रवाई जारी है. दवाओं को नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी तब माना जाता है जब वे गुणवत्ता के निर्धारित मानकों पर फेल हो जाती हैं.