दिल्ली और एनसीआर में 1 नवंबर 2025 से पुराने वाहनों पर ईंधन प्रतिबंध लागू किया जाएगा, जिसमें पेट्रोल और डीजल दोनों वाहन शामिल हैं। यह प्रतिबंध 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों और 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों पर लागू होगा। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की बैठक में यह निर्णय लिया गया है, जो दिल्ली सरकार की समीक्षा के बाद आया है।