सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड राज्य चुनाव आयोग की याचिका खारिज कर दी, जिसमें पंचायत चुनाव के नियमों पर विवाद था. कोर्ट ने उत्तराखंड चुनाव आयोग को दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया और वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन पर सवाल उठाए. हाई कोर्ट ने EC के सर्कुलर को अवैध मानते हुए कई मतदाता सूचियों में नाम वाले उम्मीदवारों को चुनाव से रोका था.