सुप्रीम कोर्ट 22 जुलाई को यह सुनवाई करेगा कि राज्यपाल और राष्ट्रपति को विधेयकों को मंजूरी देने के लिए समय सीमा दी जा सकती है या नहीं. राष्ट्रपति ने 13 मई को अनुच्छेद 143(1) के तहत 14 संवैधानिक प्रश्नों के साथ सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी थी. सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की पीठ में मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई सहित अन्य न्यायाधीश मामले की सुनवाई करेंगे.