जीएसटी परिषद ने हवाई टिकटों पर कर दर में बदलाव करते हुए गैर-इकनॉमी श्रेणी के टिकटों पर कर बढ़ाया है. अब बिजनेस, फर्स्ट और प्रीमियम श्रेणी के फ्लाइट टिकटों पर जीएसटी दर 18 प्रतिशत हो गई है जो पहले 12 प्रतिशत थी. इकनॉमी श्रेणी के हवाई टिकटों पर पांच प्रतिशत जीएसटी पहले की तरह ही लागू रहेगा, जिसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है.