सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई ट्रेन विस्फोटों में 12 आरोपियों को बरी करने वाले हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट के आदेश का जेल से रिहा होने वाले आरोपियों पर कोई असर नहीं होगा. महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल कर इस फैसले को चुनौती दी थी.