बंबई उच्च न्यायालय ने अनिल अंबानी की स्टेट बैंक के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. SBI ने अनिल अंबानी और रिलायंस कम्युनिकेशंस के खातों को धोखाधड़ी वाले खातों के रूप में चिह्नित किया था. एसबीआई ने आरोप लगाया कि अनिल अंबानी ने ऋण की शर्तों का उल्लंघन करते हुए धन की हेराफेरी की है.