बिहार में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि प्रक्रिया में गड़बड़ी सिद्ध होती है तो SIR परिणामों को रद्द किया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से तथ्यात्मक आंकड़े मांगे हैं ताकि प्रक्रिया की वैधता का निर्धारण किया जा सके.