राष्ट्रीय जांच एजेंसी की विशेष अदालत ने मालेगांव बम विस्फोट मामले में सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया है. कोर्ट ने बाइक साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के मामले में कोई ठोस सबूत नहीं मिलने की बात कही है. इस मामले में लगाए गए गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के आरोप साबित नहीं हुए हैं.