कलकत्ता हाईकोर्ट ने मुकुल रॉय को दलबदल कानून के तहत विधायक पद से अयोग्य घोषित कर उनकी सदस्यता रद्द कर दी है. मुकुल रॉय ने 2021 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतकर विधायक बने, लेकिन बाद में टीएमसी में शामिल हो गए थे. हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी के फैसले को खारिज करते हुए मुकुल रॉय की बर्खास्तगी को मान्यता दी है.