सुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में पूर्व डीयू प्राध्यापक हनी बाबू को जमानत के लिए सीधे हाईकोर्ट या निचली अदालत जाने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने बाबू की मांग खारिज की जिसमें उन्होंने अपनी पिछली अपील वापस लेने के बाद जमानत याचिका पर सुनवाई का स्पष्टीकरण मांगा था. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट को बाबू की जमानत याचिका पर विचार करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता .