सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान के 2007 में दिए भड़काऊ भाषण मामले को दिल्ली स्थानांतरित करने से इनकार कर दिया है. आजम खान की याचिका में आरोप था कि वीडियो क्लिप को छेड़छाड़ कर ऑडियो फाइल में बदला गया, जिससे साक्ष्य में हेरफेर हुई. कपिल सिब्बल ने कोर्ट में दलील दी कि याचिकाकर्ता के पास क्लिपिंग की प्रमाणित प्रति है और मूल साक्ष्य वीडियो क्लिपिंग है.