पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अमृतपाल सिंह की पैरोल याचिका पर सोमवार को सुनाई हुई. सरकार ने अदालत में 5000 से अधिक पन्नों का जवाब दाखिल कर अमृतपाल को पैरोल पर रिहा न करने का तर्क दिया. अमृतपाल सिंह ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत अपनी हिरासत बढ़ाने के आदेश को चुनौती दी है.