इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने रामभद्राचार्य के खिलाफ अपमानजनक सामग्री हटाने का आदेश दिया है. कोर्ट ने मेटा प्लेटफॉर्म्स को 48 घंटे में फेसबुक और इंस्टाग्राम से आपत्तिजनक सामग्री हटाने का निर्देश दिया है याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया पर स्वामी रामभद्राचार्य के खिलाफ अपमानजनक वीडियो अपलोड किया गया था.