केंद्र सरकार ने डीपफेक और एआई से तैयार बनावटी सामग्री के प्रबंधन के लिए सख्त नियम लागू किए हैं. एक्स और इंस्टाग्राम जैसे मंचों को सक्षम अधिकारी या अदालत के आदेश पर सामग्री तीन घंटे में हटानी होगी. सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 में संशोधन कर 20 फरवरी 2026 से एआई-जनित बनावटी सामग्री की परिभाषा दी गई है.