सुप्रीम कोर्ट ने पकड़े गए कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद उनकी मूल जगह छोड़ने का आदेश दिया केवल रेबीज से संक्रमित और अत्यधिक आक्रामक कुत्तों को ही शेल्टर होम में रखने की अनुमति दी गई है सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना खिलाने पर रोक लगाई गई, MCD द्वारा बनाए गए फीडिंग जोन में ही अनुमति होगी