सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार के पीछे तार्किक सोच. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बायोमीट्रिक डेटा की नकल नहीं की जा सकती. कोर्ट ने कहा कि प्राइवेट पार्टी भी डेटा नहीं देख सकती है.