केंद्र सरकार ने जीएसटी स्लैब को संशोधित कर पांच प्रतिशत और अठारह प्रतिशत के दो स्लैब लागू किए हैं. बारह प्रतिशत और अट्ठाईस प्रतिशत के स्लैब समाप्त कर आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में राहत दी गई है. विलासिता और हानिकारक वस्तुओं पर चालीस प्रतिशत का उच्चतम जीएसटी स्लैब लागू किया जाएगा.