सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के 2020 के 16 किलो गांजा मामले में पांच साल बाद एक आरोपी को अंतरिम संरक्षण दिया है. आरोपी अजय प्रसाद से कभी पूछताछ नहीं हुई और न ही उसे जांच में शामिल होने के लिए बुलाया गया था. मामला पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासहन थाना क्षेत्र में दर्ज FIR से संबंधित है और नेपाल बॉर्डर पर शुरू हुआ था.