केंद्र सरकार ने नाइमेसुलाइड की 100 मिलीग्राम से अधिक मात्रा वाली ओरल दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है. यह प्रतिबंध ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट की धारा 26A के तहत तुरंत प्रभाव से लागू किया गया है. सरकार ने कहा है कि उच्च मात्रा वाली नाइमेसुलाइड मानव स्वास्थ्य के लिए जोखिम भरी हो सकती है.