गुजरात हाई कोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल बाबूभाई प्रजापति को 30 साल पुराने रिश्वत मामले में निर्दोष करार दिया. बाबूभाई पर 1996 में 20 रुपये रिश्वत लेने का आरोप लगा था और 2004 में उन्हें दोषी ठहराकर सजा दी गई थी. हाई कोर्ट के फैसले के अगले दिन बाबूभाई प्रजापति का प्राकृतिक निधन हो गया, न्याय का सुख वे नहीं देख पाए.