आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 तक बढ़ाई, इसके बाद जुर्माना लग सकता है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में ई-वेरिफिकेशन अनिवार्य है, इसे 30 दिनों के अंदर पूरा करना जरूरी होता है ITR के लिए पैन कार्ड, फॉर्म 16, बैंक स्टेटमेंट, टीडीएस सर्टिफिकेट जैसे दस्तावेज जरूरी होते हैं