सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में दस साल पुराने डीजल और पंद्रह साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर बैन पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस बी आर गवई ने कहा कि वाहन की प्रदूषण क्षमता उसकी उम्र पर नहीं बल्कि उत्सर्जन स्तर पर निर्भर करती है. कोर्ट ने बताया कि कुछ वाहन सालाना 30 हजार किलोमीटर चल सकते हैं जबकि कुछ केवल पांच हजार किलोमीटर ही चलते हैं.