दिल्ली मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल ने पैर गंवाने वाली महिला को 1.21 करोड़ रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया. रेणुका बिष्ट को तेज रफ्तार बाइक की टक्कर में गंभीर चोटें आईं और उनका बायां पैर घुटने से काटना पड़ा. हादसा तब हुआ जब बिष्ट अपने बेटे को स्कूल से लेकर स्कूटी पर घर लौट रही थीं और बाइक ने टक्कर मारी.