दिल्ली हाई कोर्ट ने मंदिरा का नाम संजय कपूर की वसीयत से हटाने वाली प्रिया कपूर की याचिका स्वीकार की. प्रिया ने दावा किया कि मंदिरा कपूर को मामले में गलत तरीके से पक्षकार दिखाया गया था और उनका नाम हटाया जाए. कोर्ट ने प्रिया को संजय कपूर की 12 जून तक की सभी चल और अचल संपत्तियों का खुलासा करने का निर्देश दिया था.