इनकम टैक्स के सेक्शन 56 के तहत VDA 'प्रॉपर्टी' की परिभाषा के तहत आते हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग से प्रॉफिट पर 30 प्रतिशत का टैक्स लगाया गया है प्रत्येक क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर 1 प्रतिशत का TDS भी चुकाना होगा