कोर्ट ने कहा कि किसी को दोष न दें, हमें साफ बताएं कि समस्या क्या है कहा- हमें कारण बताएं, और क्या कदम उठाना है, ये भी बताएं उच्चतम न्यायालय ने एजेंसियों को 15 दिन का समय दिया