MP में प्राइवेट कॉलेज पांच साल तक किराए के मकान में चलाए जा सकेंगे. 5 साल के बाद प्राइवेट कॉलेजों को किराए के मकान में नहीं चलाया जा सकेगा. मध्य प्रदेश में ये नियम लागू कर दिया गया है.