वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में दिवाला एवं दिवालियापन कानून (संशोधन) बिल 2025 पेश किया. इसमें आउट ऑफ कोर्ट सैटलमेंट, ग्रुप इंसॉल्वेंसी और क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी जैसे कई अहम प्रावधान हैं. इनके लागू होने से वास्तव में संकटग्रस्त कंपनियों, निवेशकों और संबंधित पक्षों को राहत मिल सकेगी.