वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नया आयकर अधिनियम एक अप्रैल 2026 से लागू होने का ऐलान किया है आयकर रिटर्न फाइल करने की अवधि बढ़ाकर ITR 1 और ITR 2 के लिए 31 जुलाई कर दी गई है नॉन ऑडिट व्यवसाय और ट्रस्ट के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 अगस्त तय की गई है