वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बजट पेश किया. जिसमें नए इनकम टैक्स एक्ट की घोषणा है. विदेश में पैसे भेजने पर टैक्स कलेक्शन एट सोर्स दर विदेशी टूर पैकेज के लिए बीस से घटकर दो प्रतिशत कर दी गई है. मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के ब्याज भुगतान पर अब आयकर और टीडीएस नहीं लगेगा. जिससे परिवारों को राहत मिलेगी.