बिहार में राजद नेता तेजस्वी यादव के दो अलग-अलग मतदाता पहचान पत्र मिलने से चुनाव आयोग जांच में जुट गया है. नियमों के अनुसार किसी भी भारतीय के पास एक से अधिक वोटर आईडी कार्ड रखना गैरकानूनी और दंडनीय अपराध है. एक से ज्यादा वोटर आईडी कार्ड रखने पर एक साल की जेल या भारी जुर्माना या दोनों दंड का प्रावधान है.