बिहार में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत 98.2 प्रतिशत मतदाताओं ने दस्तावेज जमा कर दिए हैं. जिन मतदाताओं ने अभी तक प्रमाण नहीं दिया है, उनके पास एक सितंबर तक दस्तावेज जमा करने का समय है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार मतदाता आधार या सूचीबद्ध अन्य दस्तावेजों में से कोई एक जमा कर सकते हैं.