बिहार चुनाव और उपचुनाव 2025 में चुनाव आयोग स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रहा है. मतदान के समापन से 48 घंटे की मौन अवधि में मीडिया द्वारा चुनावी सामग्री प्रसारित करने पर पूर्ण रोक रहेगी. Representation of the People Act की धारा 126 के उल्लंघन पर दो वर्ष तक कैद या जुर्माने का प्रावधान लागू होगा.