बिहार में 2003 की निर्वाचक नामावलियों की उपलब्धता से एसआईआर में सुविधा होगी. लगभग 60 प्रतिशत निर्वाचकों को दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी. निर्वाचक केवल 2003 की नामावली से विवरण सत्यापित कर सकते हैं. चुनाव आयोग ने कहा, नाम न होने पर माता-पिता के नाम का उपयोग किया जा सकता है।