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लिफ़्ट और एस्केलेटर्स हादसों पर लगेगी लगाम,  यूपी में बनेगा कानून

लिफ़्ट और एस्केलेटर्स से होने वाले हादसों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार क़ानून बनाएगी. जिसके तहत कई तरह के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा.

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं और कहा है कि लिफ्ट और एस्केलेटर के निर्माण, गुणवत्ता, स्थापना, संचालन और रखरखाव के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना जरूरी होगा.

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अब लिफ़्ट और एस्केलेटर्स निजी या हो पब्लिक प्‍लेस सभी जगह रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा.

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निर्माण में BIS मानक का पालन करना होगा. इसको फॉलो न करने पर कार्रवाई की जाएगी.

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लिफ़्ट और एस्केलेटर्स पर दुर्घटना जोखिम कवर करने के लिए बीमा प्रणाली ज़रूरी होगी.

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लिफ़्ट में इमरजेंसी बेल, सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा.लिफ़्ट-एस्केलेटर्स एक्ट जल्द लाया जागा. 

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लिफ़्ट में पर्याप्त रोशनी होना अनिवार्य होगा. इतना ही नहीं इनमें फ़ोन सिस्टम भी ज़रूरी होगा.

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