बंद हुआ Paytm, तो क्‍या होगा आपके पास ऑप्‍शन?

Story created by Shikha Sharma 

RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को किसी भी कस्‍टमर अकाउंट, प्रीपेड साधन, वॉलेट एवं फास्टैग में 29 फरवरी, 2024 के बाद जमा या टॉप-अप नहीं करने का निर्देश दिया है.

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RBI ने इससे पहले 11 मार्च, 2022 को पीपीबीएल को तत्काल प्रभाव से नए कस्‍टमर जोड़ने से रोक दिया था.

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पेटीएम वॉलेट के कस्‍टमर इसका तबतक यूज कर सकते हैं, जबतक कि उनका बैलेंस बचा हुआ है. 

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कस्‍टमर 29 फरवरी के बाद वॉलेट में बैलेंस नहीं जोड़ सकेंगे. 

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इस समय 20 से अधिक बैंक और नॉन-बैंकिंग संस्थाएं वॉलेट सेवा देती हैं. 

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इनमें मोबिक्विक, फोनपे, SBI, ICICI, HDFC, अमेजन पे प्रमुख हैं.

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कस्‍टमर अपने बैंक के मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग या गूगल पे और फोनपे से फास्टैग को रिचार्ज कर सकते हैं.

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सूत्रों के अनुसार, धन शोधन की चिंताओं और वॉलेट पेटीएम और इसकी कम चर्चित बैंकिंग इकाई के बीच सैकड़ों करोड़ रुपये के संदिग्ध लेनदेन के कारण RBI ने Paytm पर शिकंजा कसा है.

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वहीं पेटीएम ने कहा है कि PPBL आरबीआई के साथ चर्चा कर रहा है और उनके निर्देशों का पालन करने को तैयार है.

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