पूर्व केंद्रीय मंत्री MJ अकबर को झटका, अदालत ने नहीं माना प्रिया रमानी को मानहानि का दोषी
प्रकाशित: फ़रवरी 17, 2021 11:25 PM IST | अवधि: 3:07
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पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर (MJ Akbar) के मानहानि केस (Defamation case) में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने पत्रकार प्रिया रमानी (Journalist priya ramani) को बरी कर दिया है. उन पर पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर (MJ Akbar) के अपराधिक मानहानि (Criminal defamation) का मुकदमा किया गया था. अदालत ने कहा कि रमानी के लेख के कुछ हिस्से मानहानि के लायक जरूर हैं लेकिन यौन उत्पीड़न की शिकायत को उचित तंत्र हमारे पास नहीं है. कोर्ट ने ये भी कहा कि इस तरह के मामलों में अधिकतर महिलाएं चुप रह जाती हैं. यौन उत्पीड़न के खिलाफ महिलाओं को आवाज उठाने पर सजा नहीं दी जा सकती. वहीं प्रिया रमानी ने कोर्ट के इस फैसले पर संतोष जताया है. उन्होंने कहा कि वो पीड़ित थीं. मगर उन्हें आरोपी बनाकर कोर्ट में पेश कर दिया गया.