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लोगों की निजता की रक्षा करना अदालत का कर्तव्य: व्हाट्सएप की नई नीति पर SC

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व्हाट्सएप की नई नीति को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक और व्हाट्सएप से कहा कि मैसेजिंग एप की नई नीति के मद्देनजर लोगों की गोपनीयता की रक्षा करने के लिए उसे हस्तक्षेप करना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोगों को आशंका है कि वे अपनी निजता खो देंगे और उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है. न्यायालय से इस मामले में केंद्र और व्हाट्सएप को नोटिस जारी किया है.



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