"12% ब्याज सहित लौटाएं रकम, नहीं कटेगा कोई टैक्स": सुपरटेक ट्विन टॉवर केस में SC का आदेश
प्रकाशित: जनवरी 22, 2022 11:24 AM IST | अवधि: 0:45
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सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा के सुपरटेक एमरेल्ड ट्विन टावर में फ्लैट खरीदने वाले सभी लोगों को पहले के फैसले के मुताबिक 12 फीसदी ब्याज सहित रिफंड करने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि रिफंड में कोई टैक्स नहीं काटा जाएगा. अदालत ने यह भी कहा कि उन खरीदारों को भी रिफंड दिया जाएगा, जो अवमानना की याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट नहीं आए हैं. सुपरटेक रिफंड में टीडीएस काट रहा था.