धर्मस्थल से जुड़े विवादों के कानून के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया नोटिस
प्रकाशित: मार्च 26, 2021 04:51 PM IST | अवधि: 5:13
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अयोध्या फैसले (Ayodhya Temple Issue) के बाद ऐसी उम्मीद थी कि मंदिर-मस्जिद को लेकर कोई विवाद फिर नहीं उठेगा, लेकिन प्लेसेज ऑफ वर्शिप ऐक्ट (Places Of Worship Act) 1991 को चुनौती दी गई है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. केंद्र ने संसद में यह कानून बनाया था. इसमें कहा गया था कि जो धर्मस्थल बने हुए हैं, उसमें कोई अदालती विवाद या सुनवाई होगी. इसमें खासतौर पर काशी में मस्जिद और मथुरा में श्रीकृष्णजन्मभूमि (Shrikrishna JanmBhoomi) के साथ बनी मस्जिद (Mandir Mosque Case) का मामला है. याचिका में मांग की गई है कि इस कानून को रद्द किया जाए. इस मुद्दे पर मुस्लिम पक्ष ने भी एक अर्जी दायर की है, जो लखनऊ की टीले वाली मस्जिद को लेकर है.